रीवा-मऊगंज में क्रेशर और खदानों की जांच में मिलीं अनियमितताएं, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन के आरोप; संचालकों को नोटिस…

रीवा और मऊगंज जिले में संचालित क्रेशर, खदानों और खनिज भंडारण केंद्रों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। खनिज विभाग ने शुक्रवार को जांच में मिली कमियों के आधार पर संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। जांच में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करने और खनिज परिवहन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी जैसी बातें सामने आई हैं।
सीधी जिले में ई-टीपी फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद रीवा और मऊगंज में भी खनिज कारोबारियों की जांच तेज की गई है। खनिज अधिकारी रवि पटेल के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान खनिज भंडारण, परिवहन और खनन से जुड़े दस्तावेजों में कई कमियां पाई गई हैं।
स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी…विभागीय जांच में कुछ खदानों में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर उत्खनन किए जाने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा निर्धारित वृक्षारोपण नहीं करने, सुरक्षा इंतजामों की कमी और खदानों में बाउंड्री पिलर नहीं लगाने जैसी अनियमितताएं भी पाई गई हैं।
खनिज प्रबंधन योजना और पर्यावरणीय शर्तों के पालन में भी कमियां मिली हैं। वहीं, खनिज भंडारण केंद्रों पर स्टॉक रजिस्टर, परिवहन अभिलेख और जरूरी दस्तावेजों का उचित संधारण नहीं पाया गया।
सात दिन में जवाब मांगा, कार्रवाई की चेतावनी…खनिज विभाग ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (11), 17 (2), 18 और 50 (1) का हवाला देते हुए संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। सभी से सात दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
रीवा और मऊगंज के कई क्रेशर संचालक नोटिस के दायरे में…खनिज विभाग की ओर से रीवा जिले में अस्मिता स्टोन क्रेशर, आर मिनिरल्स, कपीश स्टोन, ओम स्टोन क्रेशर, संकल्प स्टोन, तथागत स्टोन, त्रिवेणी स्टोन, महाकालेश्वर सहित कई क्रेशर संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
वहीं मऊगंज में उदयपुर सप्लायर, विंध्यवासिनी स्टोन, महा मृत्युंजय एंटरप्राइजेज, रीवा मिनरल्स, स्काई लाइट, महामाया स्टोन, जय महाकाल माइंस, कामाख्या इंटरप्राइजेज, बालाजी माइंस और महालक्ष्मी सहित अन्य संचालकों को भी नोटिस दिए गए हैं।
अब संबंधित संचालकों के जवाब और विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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