सतना कोर्ट का पूर्व मंत्री सईद अहमद को आदेश, 10 लाख रुपए 6% ब्याज सहित लौटाने होंगे…
सतना। सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री सईद अहमद को 10 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश प्रवीण कुमार सोंधिया ने यह फैसला सुनाया। राशि कुसुम जैन, पत्नी डॉ. राजेश जैन, को दी जाएगी।
उधार के बदले दिया था चेक…कुसुम जैन के वकील एमई आमिर के मुताबिक, सईद अहमद ने डॉ. राजेश जैन से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। दोनों परिवारों के बीच पारिवारिक संबंध थे। यह लेनदेन लिखित रूप में हुआ था। इसके बदले सईद अहमद ने 19 सितंबर 2016 का एक चेक दिया था।
राशि नहीं मिलने पर कोर्ट पहुंचा मामला…वकील के अनुसार, जिस फर्म का चेक दिया गया था, वह पहले से बंद थी। राशि नहीं मिलने पर डॉ. राजेश जैन की पत्नी कुसुम जैन ने सईद अहमद को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बावजूद रकम वापस नहीं मिलने पर उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा पेश किया।
सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला...कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों की जांच के बाद कुसुम जैन के दावे को सही पाया। इसके बाद पूर्व मंत्री सईद अहमद को 10 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।
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