रीवा के आयुष्मान नर्सिंग होम को हाईकोर्ट से राहत: अस्पताल बंद करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश…

रीवा के आयुष्मान नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ से राहत मिली है। कोर्ट ने 24 सितंबर को अस्पताल का संचालन तत्काल बंद करने के आदेश के प्रभाव और अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस दौरान अधिकारियों को अस्पताल बंद नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
मामला रिट याचिका क्रमांक 41419/2026 से जुड़ा है। अस्पताल की ओर से अधिकृत जैन सिंह के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई। इससे पहले जिला प्रशासन ने अस्पताल पर अनैतिक गतिविधियों के आरोप लगाए थे।
रात में निरीक्षण, अगले दिन जारी हुआ बंद करने का आदेश
याचिका के अनुसार, 23 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां सामने आने के बाद 24 सितंबर को अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नोटिस में कार्रवाई का स्पष्ट आधार नहीं बताया गया था और जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया। प्रबंधन के मुताबिक, जवाब प्रस्तुत करने से पहले ही अस्पताल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया।
याचिका में यह भी बताया गया कि 23 सितंबर की कार्रवाई से संबंधित CCTV फुटेज अस्पताल और पास स्थित सरदार पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन ने अधिकारियों पर दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है।
कलेक्टर-एसपी के अधिकार पर उठाए सवाल..

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अस्पताल के पंजीयन और लाइसेंस से संबंधित कार्रवाई के लिए मध्यप्रदेश उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम, 1973 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
याचिका में दावा किया गया कि संबंधित प्रावधानों के तहत एक महीने का नोटिस जरूरी है, जबकि अस्पताल को केवल तीन दिन का समय दिया गया। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर और एसपी के अस्पताल निरीक्षण के अधिकार पर भी सवाल उठाए।
हाईकोर्ट ने मांगे कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य की ओर से दी गई जानकारी को संतोषजनक नहीं माना। कोर्ट ने रीवा के एसएमओ को अस्पताल के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
अस्पताल और पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश
मामले में लगाए गए आरोपों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक को अस्पताल और पास स्थित सरदार पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल के खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड अगली सुनवाई से पहले उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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