Edition

छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी के बाद सहायक शिक्षक पर गिरी गाज

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सूरजपुर.

सूरजपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार सहायक आरोपी शिक्षक मधूसुदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है. इस अवधि में उसका मुख्यालय प्रेमनगर शिक्षा कार्यालय रहेगा.

जानकारी के मुताबिक, भटगांव थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में 11 वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ. आरोप है कि आरोपी शिक्षक द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. अश्लील वीडियो बनाकर बाद में उसे ब्लेकमेल और बार-बार शारीरिक शोषण करता था. 
शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया. कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

भटगांव थाना में शिक्षक मधूसुदन गुप्ता के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. उक्त कृत्य को प्रथम दृष्टया विभाग की छवि धूमिल करने वाला और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया. शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंशन की अवधि के दौरान, मधूसुदन गुप्ता का मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय में तय किया गया है. वहीं नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा.

Aditya
Author: Aditya

Share करें

✓ Link copy हो गया!

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!