सतना में नाबालिग से दुराचार के दोषी को अंतिम सांस तक कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया ₹20 हजार जुर्माना…

सतना। नाबालिग किशोर से दुराचार के मामले में सतना की पॉक्सो एक्ट विशेष अदालत ने आरोपी रावेन्द्र सेन निवासी कांसा, थाना देहात को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी माना। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने पीड़ित को 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि दिए जाने का आदेश भी पारित किया। मामले में राज्य की ओर से उपनिदेशक शेख वसीम और सहायक निदेशक ज्योति जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक एवं एडीपीओ अनूप गुप्ता ने पैरवी की।
हॉस्टल में रुका था नाबालिग
अभियोजन के अनुसार, पीड़ित नाबालिग स्थानीय स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। 24 अगस्त 2023 को पेट दर्द होने के कारण वह स्कूल नहीं गया और हॉस्टल में ही रुका था। इसी दौरान आरोपी रावेन्द्र सेन वहां पहुंचा और उसके साथ दुराचार किया।

माता-पिता को फोन पर बताई घटना
घटना के बाद पीड़ित ने फोन के जरिए अपने माता-पिता को जानकारी दी। इसके बाद परिजन के साथ कोलगवां थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
डीएनए रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए जांच भी कराई गई। डॉ. कमलेश कैथोलिया ने जांच के बाद अदालत में डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की। अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी माना।
अदालत ने आरोपी रावेन्द्र सेन को अंतिम सांस तक कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और पीड़ित को 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि दिए जाने का आदेश दिया।
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