धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार शिक्षिका रेनू समुद्रे निलंबित, 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर कार्रवाई; नागौद रहेगा मुख्यालय…

सतना में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गिरफ्तार शासकीय शिक्षिका रेनू समुद्रे को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। वह शासकीय हाईस्कूल धवारी-5 में पदस्थ थीं। 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहने के कारण विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की है।
पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को टिकुरिया टोला से रेनू समुद्रे समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि लोगों पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले में कोलगवां थाने में प्रकरण दर्ज है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच जारी है।
जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर निलंबन….जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रीवा संभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने शिक्षिका के निलंबन का आदेश जारी किया। विभाग ने यह कार्रवाई निर्धारित सेवा नियमों के तहत की है।
नागौद बीईओ कार्यालय रहेगा मुख्यालय….निलंबन अवधि के दौरान रेनू समुद्रे का मुख्यालय नागौद के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। धर्मांतरण से संबंधित आपराधिक प्रकरण में पुलिस की जांच जारी है।
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