सतना में हत्या के 8 दोषियों को उम्रकैद, प्रत्येक पर 4 हजार रुपए जुर्माना; 2019 में कुल्हाड़ी-डंडों से किया था हमला….

सतना में करीब साढ़े सात साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विकास भटेले की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 4-4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला कोलगवां थाना क्षेत्र के बड़ेरा गांव का है, जहां पुराने विवाद के चलते कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया गया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
स्कूल के पास घेरकर किया था हमला….मामला 23 मार्च 2019 की शाम का है। जानकारी के अनुसार, गुलाब सिंह, जितेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह प्राथमिक पाठशाला रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने स्कूल के पास उन्हें घेर लिया और कुल्हाड़ी व डंडों से हमला कर दिया। हमले में देवेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए थे।
घायल ने डायल 100 पर दी थी सूचना…घटना के बाद घायल जितेंद्र सिंह ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
इन 8 आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद….इस मामले में अदालत ने नागेंद्र सिंह, लाल सिंह बैस, मोहित सिंह, श्याम सिंह, रामबहादुर सिंह, विकास सिंह, वंशबहादुर सिंह और शिवम सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 4-4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
पुराने विवाद में हुई थी वारदात…बड़ेरा गांव में हुए इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आठ आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। फैसले के साथ ही वर्ष 2019 की इस वारदात से जुड़े मुकदमे में महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई।
#SatnaNews #CrimeNews #CourtVerdict #MadhyaPradeshNews #RewanchalRoshni









