सतना में बीमा कंपनी ग्राहक को देगी 5.12 लाख रुपए, क्लेम खारिज करना सेवा में कमी; 9% ब्याज भी देना होगा….

सतना। वाहन दुर्घटना के बाद बीमा क्लेम खारिज करना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को ग्राहक राजेश कुमार सोनी को 5 लाख 12 हजार 952 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस राशि पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा कंपनी को 5 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के रूप में चुकाने होंगे।
आयोग के अध्यक्ष श्यामचरण उपाध्याय और सदस्य विद्या पांडेय की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
दुर्घटना के बाद खारिज कर दिया था क्लेम
जानकारी के मुताबिक, राजेश कुमार सोनी ने अपने चार पहिया वाहन का बीमा रिन्यू कराया था। 1 मई 2023 को उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद वाहन की मरम्मत कराकर उन्होंने बीमा क्लेम पेश किया, लेकिन कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया।
एफआईआर नहीं होने और नो-क्लेम बोनस का दिया हवाला
बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज करने के पीछे एफआईआर दर्ज नहीं होने और नो-क्लेम बोनस लेते समय तथ्यों को छिपाने का हवाला दिया था। कंपनी ने इन्हीं आधारों पर बीमा राशि देने से मना कर दिया।
मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी की कार्रवाई को सेवा में कमी माना। आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा राशि के रूप में 5,12,952 रुपए, उस पर 9 प्रतिशत ब्याज और 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया।
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