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720 नशीली कैप्सूल के तस्कर को 10 साल की सजा

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सतना। जिले में मेडिकल नशे के कारोबार के खिलाफ विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 720 नशीली कैप्सूल बरामद की थीं, जिनकी कीमत 21,603 रुपये आंकी गई थी।

यह मामला 5 फरवरी 2024 का है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) अखिलेश अवस्थिया के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शाम करीब 7:30 बजे धवारी तालाब स्थित मसान बाबा के पास घेराबंदी कर आरोपी पवन उर्फ चिराग साकेत को पकड़ा था।

तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से तीन डिब्बों में रखी 720 नशीली कैप्सूल बरामद हुईं। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।

विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। इसके बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 1 लाख 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायालय के इस फैसले को मेडिकल नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और अभियोजन विभाग ने इसे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।

Kishan Gupta
Author: Kishan Gupta

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