लोक शिक्षण संचालनालय का स्पष्टीकरण, पदोन्नति केवल मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत होगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के कारण किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं रोकी जाएगी।
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार ही संपन्न कराई जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि पदोन्नति के लिए TET संबंधी जानकारी या प्रमाण पत्र अनिवार्य शर्त नहीं है
संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पदोन्नति से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाही निर्धारित नियमों के तहत ही होगी। ऐसे में TET को लेकर शिक्षकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक दूर हो गई है
विभाग के इस स्पष्टीकरण के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब पदोन्नति प्रक्रिया में TET को बाधा नहीं माना जाएगा और पात्र शिक्षकों की पदोन्नति नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।
— रेवांचल रोशनी
साहस सच कहने का









