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मोहाली में प्रॉपर्टी खरीदार को राहत, ₹3.81 करोड़ लेकर एग्रीमेंट नहीं करने पर प्रमोटर पर कार्रवाई

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मोहाली.

सुषमा एम्पीरिया प्रोजेक्ट में 3.81 करोड़ रुपये लेने के बावजूद कमर्शियल यूनिट का सेल एग्रीमेंट नहीं करने पर रेरा पंजाब ने प्रमोटर को मृत आवंटी के कानूनी वारिसों के पक्ष में एग्रीमेंट करने और यूनिट का हस्तांतरण पूरा करने का आदेश दिया है।

प्राधिकरण ने तय अवधि के लिए 12 प्रतिशत सालाना दर से एश्योर्ड रिटर्न देने और इसके बाद वास्तविक व वैध कब्जा सौंपने तक देरी का ब्याज चुकाने को कहा है। कारपेट एरिया में कथित कमी की जांच के लिए दस्तावेज पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मोहाली के बिल्डर की ₹40 करोड़ की छूट रद
पंजाब सरकार ने बिल्डर रेमिगेट बिल्डस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को दी गई लगभग 40 करोड़ रुपये की रियायतें और उसके बाद बकाया राशि की माफी वापस ले ली है। यह राहत मोहाली में एक प्रमुख व्यावसायिक स्थल के आवंटन को लेकर ईडी की जांच के बीच महीनों पहले ही स्वीकृत की गई थी। सूत्रों के अनुसार, राज्य के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने कंपनी को दी गई रियायतें रद्द कर दी हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईडी मोहाली के सेक्टर 62 में एक भूखंड के आवंटन और उसके बाद ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) द्वारा बकाया राशि माफ करने से संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रही है। सूत्रों ने आगे बताया कि पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए 15 अक्टूबर को जारी 19 पृष्ठ के आदेश में कंपनी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और जीएमएडीए के अपीलीय प्राधिकारी-सह-अतिरिक्त मुख्य प्रशासक द्वारा 5 फरवरी, 2026 को पारित आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पिछले वर्ष दिसंबर में एस्टेट अधिकारी (आवास) द्वारा दी गई किश्तों के रियायती पुनर्निर्धारण को भी उलट दिया गया है।

Aditya
Author: Aditya

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